दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास की सजा

बरेली । बरेली जिले की एक अदालत ने सात वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
एक अधिवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह मामला करीब पांच साल पुराना है। विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो अधिनियम) राजीव तिवारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में खेत पर ताऊ-ताई को खाना देने जा रही सात साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी झब्बू को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) उमाशंकर कहार की अदालत ने सोमवार को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई और साथ ही, 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कराई गई जांच में पीड़िता की फ्रॉक पर अभियुक्त का वीर्य पाया गया था। तिवारी ने बताया कि दुष्कर्म की घटना छह अप्रैल 2020 में थाना हाफिजगंज के एक गांव की है। उन्होंने बताया कि घटना की रिपोर्ट थाना हाफिजगंज में दुष्कर्म की धारा और पाक्सो अधिनियम के तहत दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी झब्बू (24) को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया।