अब आसान नहीं होगा रोड कटिंग करना, लेनी होगी ऑनलाइन अनुमति

एनआईसी ने तैयार किया ओआरसीपीएस नाम का पोर्टल
लखनऊ। इस माह के बाद शहर की सड़क पर खुदाई यानि रोड कटिंग करना आसान नहीं होगा। रोड कटिंग करने से पहले हर विभाग और संस्थाओं को ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी। अनुमति के लिए एनआईसी ने एक ऑनलाइन रोड कटिंग परमिशन सिस्टम (ओआरसीपीएस) पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर बिना अनुमति के सड़क पर खुदाई नहीं की जा सकेगी। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने व सड़क सुरक्षा बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से कलेक्टे्रट सभागार में डीएम विशाख जी अय्यर के सामने पोर्टल का प्रस्तुतिकरण दिया गया।
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डीएम ने बताया कि इस पोर्टल का सबसे पहले इम्पलीमेंट कानपुर में किया गया था। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य रोड कटिंग के समय विभागों में अंतर विभागीय समन्वय बनाए रखना एवं समस्त अनापत्तियां क्रमबद्ध रूप में ऑनलाइन प्रणाली से दिया जाना है।
11 से 21 फरवरी तक चलेगा ट्रायल, मार्च में होगा लांच
डीएम ने बताया कि 11 से 21 फरवरी तक पोर्टल का ट्रायल रन किया जाएगा। जिसके बाद मार्च से इसको लॉन्च करने की योजना बनाई गयी है। पोर्टल लॉन्च के बाद किसी भी विभाग व संस्था द्वारा रोड कटिंग करने के लिए इस पोर्टल के माध्यम से अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। डीएम ने बताया कि विद्युत विभाग और जल कल विभाग के लिए इमरजेंसी एथोराइजेशन का आप्शन भी दिया जा रहा है। ताकि किसी आकस्मिक स्थिति में कार्य बाधित न होने पाए। प्रस्तुतिकरण के दौरान नगर निगम, जल कल, निर्माण विभाग, विद्युत विभाग सहित विभिन्न सरकारी व निजी टेलीकॉम सेवा प्रदाता के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। गया।
सात दिन में मिलेगी अनुमति
डीएम ने बताया कि पोर्टल को अभी शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। शहरी क्षेत्र की मेन रोड्स पर यदि किसी भी विभाग या निजी संस्था को रोड कटिंग करनी है तो रोड कटिंग से पहले उसे पोर्टल पर अनुमति लेना अनिवार्य हैं। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर अनुमति जारी करने की समय सीमा 7 दिवस की होगी।
एडीएम पूर्वी को बनाया नोडल अधिकारी
डीएम ने रोड कटिंग की अनुमति के लिए नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी नगर पूर्वी अमित कुमार को जिम्मेदारी दी है। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर रोड कटिंग की अनुमति का आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता संस्था व विभाग को आवेदनकर्ता अधिकारी का नाम, मोबाइल नम्बर, कब से कब तक की अनुमति चाहिए, समय सीमा का विवरण, रोड कटिंग के स्टार्टिंग प्वाइंट से एंड प्वाइंट तक के लेटलॉन्ग कोआर्डिनेट, किस विभाग की सड़क की कटिंग करना है आदि विवरण दर्ज कराने होंगे। आवेदन के बाद आवेदन को सम्बन्धित विभाग जिसकी रोड है उसको एनओसी के लिए और ट्रैफिक पुलिस को एनओसी के लिए ऑनलाइन पोर्टल से ही अग्रसारित हो जाएगा। संबंधित विभाग स्थलीय निरीक्षण के पश्चात अपनी अपनी एनओसी देंगे। कोई विभाग यदि रोड कटिंग के उपरांत उसकी मरम्मत के लिए धनराशि की डिमांड करते है, तो देय धनराशि जमा करने के बाद विभाग द्वारा एनओसी दी जाएगी। जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा रोड कटिंग की अनुमति जारी की जाएगी।