छात्रा को जिंदा जलाने वाले तीन दोषियों को आजीवन कारावास

मैनपुरी । उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की एक अदालत ने छात्रा को घर में घुसकर जिंदा जलाने वाले तीन आरोपियों को आजीवन कारावास व 33-33 हजार जुर्माने की सजा सुनायी।अभियोजन पक्ष के अनुसार कुरावली कसबा निवासी आशीष गुप्ता पुत्र सुनील गुप्ता व सचिन गुप्ता पुत्र राम मिस्टर गुप्ता और पंचम सिंह उर्फ पंछी पुत्र गोविन्द सिंह 13 दिसंबर 2017 को एक छात्रा के कमरे में घुसे और बोतल से केरोसिन उड़ेलकर छात्रा को जला दिया।
घटना के समय छात्रा कमरे में टीवी देख रही थी। परिजनों ने आग से बचाने का प्रयास भी किया। करीब 40 प्रतिशत जली अवस्था मे उसे सैफई मिनी पीजीआई में भर्ती कराया गया। घटना की रिपोर्ट छात्रा की माँ ने थाने में दर्ज कराई।एडीजे विशेष (पॉक्सो) जितेंद्र मिश्रा ने अदालत में प्रस्तुत सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक महिला आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया। आरोपियों पर गैंगरेप का भी आरोप था। मगर, वह साक्ष्यों के अभाव में सिद्ध नहीं हो सका।
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