बिना फार्मर रजिस्ट्रेशन कराये नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि

लखनऊ। किसानों को अब फार्मर रजिस्ट्री कराये बिना पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि अब पीएम सम्मान लेने वाले सभी किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
किसान स्वयं upfr.agristock.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण कर ऑनलाइन माध्यम से किसान फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। इसके लिए उसके पास खतौनी, आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर, जिस पर ओटीपी प्राप्त हो सके, वह होना आवश्यक है। किसी भी सीएससी जन सुविधा केन्द्र, पर जाकर किसान फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं, इसके लिए उनके पास आधार ओटीपी प्राप्त करने के लिए आधार लिंक मोबाइल नम्बर होना आवश्यक है। गाटा संख्या के लिए खतौनी या उसे गाटा संख्या का संज्ञान होना चाहिए, खतौनी की प्रति हो तो बेहतर होगा, के साथ फार्मर रजिस्ट्री की जा सकती है।
किसानों को फार्मर रजिस्ट्री करने के पश्चात बार-बार ईकेवाईसी कराये जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फार्मर रजिस्ट्री होने के उपरान्त कोई भी डाटा, रियल टाइम खतौनी के माध्यम से अपडेट होकर फार्मर रजिस्ट्री में अपडेटेड प्राप्त होता रहेगा। फार्मर रजिस्ट्री व अन्य अपडेट होने से कृषकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने में सहायता प्राप्त हो सकेगी। फार्मर रजिस्ट्री के पंजीकरण के लिए अन्तिम तिथि 31 जनवरी तय की गयी है।